राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर: हाईकोर्ट के निर्देश, 15 नवंबर तक होंगे चुनावजयपुर। राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षित पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र को स्वीकार करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए। इस फैसले के बाद प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शपथपत्र को स्वीकार करते हुए चुनाव कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव आयोजित होंगे।
यह भी जाने :- नोहर-भादरा में सिंचाई जल संकट: मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी ने पंजाब-हरियाणा के अधिकारियों से की उच्चस्तरीय वार्ता
जन्मदिन पर जयवीर गोदारा का बड़ा ऐलान: भावलदेसर गौशाला से मरुप्रदेश आंदोलन की नई पारी का किया आगाज
राज्य सरकार जल्द करेगी घोषणा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को नगर निकाय चुनावों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग आवश्यक प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनावों की घोषणा प्रस्तावित है। इसके बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के लाखों मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की नजर अब चुनाव आयोग की तैयारियों पर टिकी हुई है। नगर निकाय और पंचायत चुनावों के माध्यम से प्रदेश में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नया जनादेश मिलेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। संभावित उम्मीदवार भी चुनावी तैयारियों में तेजी लाएंगे। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनावी केंद्र में रह सकते हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से चुनावों को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। अब प्रदेश में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव तय समयसीमा के भीतर संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आने वाले दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग विस्तृत चुनाव कार्यक्रम, नामांकन तिथियां, मतदान और मतगणना की तारीखों की घोषणा करेगा।
नोट: चुनाव कार्यक्रम की अंतिम और आधिकारिक तिथियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावी होंगी।


