किसानों के लिए बड़ी राहत: बकाया किश्तों पर ब्याज माफी योजना लागू

ब्याज माफी योजना

हनुमानगढ़। प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा निर्णय लिया है। उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि भूमि की बकाया किश्तों पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2026-27 के दौरान की गई थी, जिसके तहत 22 अप्रैल 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत यदि किसान अपनी कृषि भूमि की शेष किश्तों का एकमुश्त भुगतान निर्धारित अवधि में कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यानी किसानों को केवल मूल राशि जमा करनी होगी और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से बकाया किश्तों के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे थे।

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ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए समय अवधी का रखे ध्यान

सरकार द्वारा तय की गई अवधि के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान पात्र किसान योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया का निपटान कर सकते हैं। इससे न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राजस्व वसूली में भी तेजी आएगी।

इस योजना का दायरा व्यापक रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक काश्तकार इसका लाभ ले सकें। इसमें उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटी शामिल हैं, जैसे सामान्य आवंटन के तहत भूमि प्राप्त करने वाले, विशेष आवंटन वाले काश्तकार तथा मोहरबंद नीलामी के माध्यम से भूमि हासिल करने वाले किसान।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक साबित होगी। साथ ही, जिन किसानों की भूमि किश्तों के कारण विवाद या दबाव में थी, उन्हें भी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया का निपटान करें और ब्याज माफी का पूरा फायदा लें।

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